महाराष्ट्र सरकार ने किया रियायतों का ऐलान, नई गाइडलाइन जारी, जानें कहां पाबंदी, कहां मिलेगी छूट
Maharashtra Lockdown Unlock News: नए आदेश के मुताबिक राजनैतिक, सामाजिक और धार्मिक कार्यक्रमों पर रोक जारी रहेगी.
जिम, सैलून और ब्यूटी पार्लर को दी गई खोलने की इजाजत. (पीटीआई फोटो)
जिम, सैलून और ब्यूटी पार्लर को दी गई खोलने की इजाजत. (पीटीआई फोटो)
Maharashtra Lockdown Unlock News: महाराष्ट्र (Maharashtra) में लॉकडाउन के प्रतिबंधों में कुछ और छूट दी गई है. सोमवार (2 अगस्त) को सीएम उद्धव ठाकरे (CM Uddhav Thackeray) की सरकार ने कुछ रियायतों का ऐलान किया. महाराष्ट्र सरकार ने ब्रेक द चेन आर्डर जारी करते हुए 11 ज़िले, जहां कोरोना वायरस (coronavirus) के मामले ज़्यादा हैं, उन्हें छोड़ दूसरे जिलों के लिए रियायतों का ऐलान किया है.
नए नियमों के तहत 11 जिलों को छोड़ राज्य के दूसरे जिलों में सभी दुकानों, शॉपिंग मॉल (shoping mall) को सोमवार से शुक्रवार 8 बजे तक और शनिवार 3 बजे तक खुला रखा जा सकता है. रविवार को अत्यावाश्यक सेवाओं को छोड़ बाकी दुकानें बंद रहेंगी. इसके अलावा पब्लिक गार्डन (public garden), प्लेग्राउंड (playground) को खोला जा रहा है. वहीं सरकारी और निजी दफ्तर 100 फीसदी की क्षमता के साथ काम कर सकते हैं.
जिम, सैलून और ब्यूटी पार्लर को दी गई खोलने की इजाजत
इसके अलावा जिम, सैलून, ब्यूटी पार्लर को सोमवार से शुक्रवार 8 बजे तक और शनिवार 3 बजे तक खोला जा सकता है. इन्हें 50 फीसदी की क्षमता के साथ चलाया जाएगा. रविवार को यह सब बंद रहेंगे.वहीं सिनेमा हॉल, धार्मिक स्थल बंद रहेंगे. रेस्टोरेंट को 50 फीसदी क्षमता के साथ सोमवार से शुक्रवार शाम 4 बजे तक चलाया जा सकता है, पार्सल की सुविधा पहले की तरह शुरू होगी. रात 9 बजे से सुबह 5 बजे तक बिना वजह बाहर निकलने पर रोक लगाई गई है.
सामाजिक और धार्मिक कार्यक्रमों पर रोक जारी
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नए आदेश के मुताबिक राजनैतिक, सामाजिक और धार्मिक कार्यक्रमों पर रोक जारी रहेगी. बर्थडे पार्टी, राजनीतिक, समाजिक और सांस्कृतिक समारोहों, इलेक्शन इवेंट, रैली और धरना प्रदर्शनों जैसी चीजें करने की छूट नहीं दी गई है. कोल्हापुर, सांगली, सतारा, पुणे, रत्नागिरी, सिंधुदुर्ग, सोलापुर, अहमदनगर, बीड, रायगढ़ और पालघर को छोड़ बाकी जिलों में सरकार ने इन रियायतों की घोषणा की है.
प्रोटोकॉल का पालन करना होगा जरूरी
सरकार द्वारा जारी किए गए कोरोना प्रोटोकॉल का पालन करना हर किसी के लिए जरूरी होगा. मास्क, सोशल डिस्टेंसिंग जैसे नियमों की अवहेलना करने पर डिजास्टर मैनेजमेंट एक्ट 2005 के तहत कार्रवाई की जा सकती है. वहीं आईपीसी और अन्य अधिनियमों की संबंधित धाराएं लगाई जाएंगी. सरकार ने 50 फीसदी क्षमता के रेस्टोरेंट खोलने की इजाजत जरूर दी है लेकिन इसके तहत भी लोगों को कोविट प्रोटोकॉल का पालन करना होगा.
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10:03 PM IST